परी चौक टु जेवर : 4 घंटे नहीं, अब 40 मिनट में

182 views
Skip to first unread message

Pradeep Sharma

unread,
Sep 28, 2010, 8:55:16 PM9/28/10
to ye...@googlegroups.com

ग्रेटर नोएडा।। यमुना एक्सप्रेस-वे के बराबर में तैयार हो रही सर्विस रोड ने ग्रेटर न
ोएडा और जेवर के बीच की दूरी कम कर दी है। यहां के परी चौक से अब जेवर तक केवल 40 मिनट में नॉन स्टॉप सफर शुरू हो गया है। अब दोनों शहरों के बीच की दूरी सिमटकर महज 36 किलोमीटर रह गई है, जबकि अब से पहले इसके लिए लोगों को लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी और 4 घंटे से ज्यादा समय लगता था।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बनाए जा रहे यमुना एक्सप्रेस-वे के बराबर में बनाई जा रही सर्विस रोड जेवर तक बनकर तैयार हो गई है। इस रोड के बन जाने से परीचौक से जेवर तक नॉन स्टॉप वाहन दौड़ने लगे हैं। सर्विस रोड बन जाने से जेवर क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस रूट पर रोडवेज विभाग भी बस चलाने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए बाकायदा रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। अभी तक ग्रेटर नोएडा से जेवर के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था। लोगों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी। लंबी दूरी और कोई सीधा रास्ता न होने के कारण जेवर के लोग शॉपिंग और इलाज के लिए बुलंदशहर, सिकंदराबाद, हरियाणा के पलवल आदि शहरों में जाते थे।

अगर किसी को जिला मुख्यालय या एसएसपी से मिलने आना होता था, तो उन्हें लंबी दूरी तय करनी होती थी। जिला प्रशासन के अफसरों को तहसील दिवस, थाना दिवस में शामिल होने के लिए 4 घंटे का समय तय कर दूसरे राज्यों दिल्ली और हरियाणा से होते हुए जेवर पहुंचना पड़ता था। रास्ता तैयार होने से सभी ने राहत की सांस ली है।

 

Pradeep Sharma

unread,
Sep 28, 2010, 8:58:08 PM9/28/10
to ye...@googlegroups.com
नोएडा।। आपके पास अगर नोएडा में रेजिडेंशल के अलावा इंडस्ट्रियल, कमर्शल, इंस्टिट्यू शनल प्लॉट हैं और अब इसमें आप बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जरा ठहर जाइए। अब आपको नोएडा अथॉरिटी ने अपने बिल्डिंग रेग्युलेशन में इतनी रियायतें दी हैं कि आप खुश हो जाएंगे।

अभी तक शहर में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में 15 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें नहीं बन सकती थीं। नए प्रावधान में इंडस्ट्रियल कैटिगरी में हर साइज के आधार पर बिल्डिंग की ऊंचाई, एफएआर और ग्राउंड कवरेज में बदलाव किए गए हैं। इन्हें अथॉरिटी ने बोर्ड में पारित कर शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा है। जैसे ही शासन से इसका नोटिफिकेशन होगा इन्हें शहर में लागू कर दिया जाएगा।

एनबीटी ने अपने पाठकों के लिए नोएडा अथॉरिटी के नए प्रावधानों की स्टडी कर इन्हें पेश किया है। इसमें खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर अलग से नजर आएगी। पुराने सेक्टरों के बारे में तो इस बिल्डिंग रेग्युलेशन में कोई प्रावधान है या नहीं यह साफ नहीं है, लेकिन नए सेक्टरों में जो भी बिल्डिंगें बनेंगी, वे इस नए प्लान के अनुसार तैयार होती नजर आएंगी।

इंडस्ट्रियल बिल्डिंगों की बढ़ सकेगी ऊंचाई
शहर के किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अभी तक 15 मीटर से ज्यादा ऊंची इंडस्ट्री की बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। अब एक हजार वर्गमीटर तक के साइज वाले प्लॉट में यह लिमिट बढ़ाकर 18 मीटर कर दी गई है। इसी तरह एक हजार से 12 हजार वर्गमीटर तक साइज वाले प्लॉट पर 24 मीटर तक ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। 12 हजार वर्गमीटर से ज्यादा एरिया वाले प्लॉट पर बिल्डिंग की हाइट लिमिट खत्म कर दी गई है। इसके लिए एफएआर एक और अधिकतम ग्राउंड कवरेज 55 पर्सेंट कर दिया गया है।

शॉपिंग सेंटर और सेक्टर शॉपिंग भी 24 मीटर ऊंची
नए बिल्डिंग रेग्युलेशन में शॉपिंग सेंटर और सेक्टर शॉपिंग कॉम्प्लैक्स की बिल्डिंग मल्टीस्टोरी हो सकती है। अभी तक के नियम के अनुसार नोएडा शहर में शॉपिंग सेंटर और सेक्टर शॉपिंग कॉम्प्लैक्स की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर तक थी। यहां एफएआर 0.80 था। यह बढ़ाकर दो कर दिया गया है। यहां इनकी ऊंचाई 24 मीटर करने का प्रावधान कर दिया गया है। मास्टरप्लान रोड और एक्सप्रेस - वे के किनारे पड़ने वाले कमर्शल कॉम्प्लेक्सों में भी बिल्डिंग की ऊंचाई की लिमिट खत्म कर दी गई है। यहां पहले ग्राउंड कवरेज 25 था , जिसे बढ़ाकर 30 पर्सेंट कर दिया गया है।

कॉलेज , स्कूल और हॉस्पिटल बनाने पर भी राहत
नोएडा बोर्ड ने पारित प्रस्ताव में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज बिल्डिंग के ग्राउंड कवरेज को 30 से बढ़ाकर 35 पर्सेंट कर दिया है। इनकी बिल्डिंग बनाने के लिए फ्लोर लिमिट 15 मीटर थी। इसे नो लिमिट कर दिया गया है। इसके अलावा सीनियर सेकंडरी स्कूल में भी अब बिल्डिंग 15 मीटर को 24 मीटर ऊंची बना सकते हैं। नर्सरी स्कूलों को बिल्डिंग बनाने पर 30 पर्सेंट की बजाय 40 पर्सेंट ग्राउंड कवरेज , एफएआर 1.2 की जगह 1.5 कर दी गई है। धार्मिक स्थलों की ऊंचाई भी 15 मीटर से बढ़ाकर अनलिमिटेड कर दी गई है। यहां एफएआर 0.60 से 1.20 कर दी गई है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाते समय ग्राउंड कवरेज 35 की बजाय 40 पर्सेंट , एफएआर 1.75 की बजाय दो कर दिया गया है। इसके बाद हॉस्पिटल में भी बिल्डिंग की स्टोरी अनलिमिटेड हो जाएगी।

पुलिस स्टेशन और बरात घर होंगे अब 24 मीटर ऊंचे
अथॉरिटी ने नई बिल्डिंग रेग्युलेशन में कम्यूनिटी सेंटर , क्लब बिल्डिंग , बरात घर , जिम , स्पा , हेल्थ क्लब , फायर स्टेशन , पुलिस स्टेशन , पोस्ट ऑफिस और लाइब्रेरी की एफएआर को 0.85 से बढ़ाकर 1.50 करने , अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर की बजाय 24 मीटर तक करने का प्रावधान कर दिया है।

लॉज , गेस्ट हाउस और हॉस्टल की हाइट भी होगी अनलिमिटेड
अथॉरिटी की बिल्डिंग रेग्युलेशन में अभी तक धर्मशाला , लॉज , गेस्ट हाउस और हॉस्टल का ग्राउंड कवरेज 30 और एफएआर 1.3 था। अधिकतम ऊंची बिल्डिंग सिर्फ 15 मीटर ऊंची ही हो सकती थी। नए प्रावधान में एफएआर को बढ़ाकर 2.5 किया गया है। इसके साथ ही बिल्डिंग की ऊंचाई अनलिमिटेड होगी

 
 

अर्णब् मुखर्जी

unread,
Sep 28, 2010, 10:00:05 PM9/28/10
to YEIDA
This is indeed a good news for the local area. Atleast now, we guys
can visit the Sec 18/20 area.
Any one planning to visit the area, please post pictures of the place.
Take care,
Arnab M

अर्णब् मुखर्जी

unread,
Sep 30, 2010, 1:01:47 PM9/30/10
to YEIDA
This service road is no where near ready. The service road is paved
till Dankaur region (2-3 kms before Sec 18/20) Interchange. After
that, it is kachcha road till Jewar.
I saw a video from that region taken last week. Will arrange to upload
that video in near future.

====================================================
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages