डीसीईओ आरके सिंह ने बताया कि एक हजार, दो हजार व चार हजार वर्ग मीटर के
आवंटियों को भूखंड की पहली किश्त के भुगतान के लिए 19 दिसंबर तक का समय
दिया गया था। प्राधिकरण इस सप्ताह भूखंड ट्रांसफर नीति पर निर्णय करेगा।
ट्रांसफर नीति बनने तक प्राधिकरण ने आवंटियों को किश्त भुगतान में कुछ
दिन की छूट दी है। एक से चार हजार वर्ग मीटर के आवंटी अब तीन जनवरी तक
किश्त की अदायगी करनी होगी। उन्होंने बताया कि तीन सौ व पांच सौ वर्ग
मीटर के आवंटियों को निर्धारित तिथि 19 जनवरी तक किश्त जमा करनी होगी।