पुराना भरती नियम

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Vijay Prabhakar Nagarkar

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Apr 16, 2011, 6:45:15 AM4/16/11
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अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत संचार निगम के स्थानीय स्थानापन्न (लोकल ऑफिशिएटिंग) राजभाषा अधिकारियों को भरती नियम 2002 का फायदा देने से इंकार किया है। भरती नियम 2002 में लोकल ऑफिशिएटिंग राजभाषा अधिकारियों को स्थायी बनाने का प्रबंध किया गया था लेकिन नए भरती नियम 2005 में सभी को विभागीय सीमित प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा ही नियुक्ति मिल सकेगी। संबंधित लोकल ऑफिएटिंग सेवा पिछले 15 वर्षों से जारी थी। 
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

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