seats available for free education in private schools being under-reported

2 views
Skip to first unread message

Sandeep Pandey

unread,
Mar 6, 2026, 4:37:10 PM (yesterday) Mar 6
to Socialist Party
सेवा मेंः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा
निशातगंज, लखनऊ
दिनांकः 7 मार्च, 2026
प्रेषकः संदीप पाण्डेय
प्रधान महासचिव, सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया)
ए-893, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016
फोनः 0522 2355978, 3564437

विषयः शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) में सिटी मांटेसरी स्कूल, लखनऊ एवं अन्य विद्यालयों द्वारा कम उपलब्ध स्थान दिखा कर कई गुना बच्चों को दाखिले के वंचित करने की शिकायत।

आदरणीया महोदया,
कृप्या अपर मुख्य सचिव का पत्र संख्या 983/अड़सठ-3-2025, दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के पहले पृष्ठ पर ही ’आच्छादन’ का संदर्भ ग्रहण करें - ’निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयो में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में आसपास के अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की कुल छात्र संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिया जाएगा और उन बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्रावधान कक्षा 8 तक लागू रहेगा।’
यानी प्रवेश स्तर की कक्षा में उपरोक्त प्रावधान के तहत कम से कम 25 प्रतिशत दाखिले होने चाहिए। शिक्षा के अधिकार की वेबसाइट को देखें तो ज्यादातर विद्यालय प्रवेश स्तर की कक्षा में कुल स्थान 40 ही बता रहे हैं जबकि लखनऊ के  सिटी मांटेसरी स्कूल जैसे बड़े विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के कई अनुभाग होते हैं। इस तरह ज्यादातर बड़े विद्यालय कम से कम 25 प्रतिशत दाखिले के प्रावधान के उल्लंघन के दोषी हैं।
लखनऊ के सिटी मांटेसरी स्कूल की निम्नलिखित 17 शखाओं में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत दाखिल हेतु उपलब्ध स्थान 171 दिखाए गए हैं जो कि कुल स्थानों 681 का लगभग 25 प्रतिशत है। सिटी मांटेसरी स्कूल की वेबसाइट पर कुल शाखाओं की संख्या 21 बताई गई है, जबकि चित्र में 27 शाखाएं दिखाई जा रही हैं एवं वर्तमान में कुल बच्चों की संख्या 64,200 बताई जा रही है। यदि वे प्रत्येक वर्ष हरेक शाखा में 40 बच्चों की ही भरती करते हैं, और ऐसा वे 2015-16 से करते आ रहे हैं जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत पहली बार दाखिले हुए थे, तो उनकी निम्नलिखित 17 शाखाओं में, यदि बच्चा 15 वर्ष उनके साथ रहता है तो, कुल संख्या 10,215 होनी चाहिए। यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के दाखिले हेतु उपलब्ध स्थान छह गुना कम करके दिखा जा रहे हैं। यदि 10 के बजाए प्रत्येक शाखा में 60 बच्चों का दाखिला हो और 27 शाखाएं दाखिले के लिए खोल दी जाएं तो सिर्फ सिटी मांटेसरी स्कूल में ही धारा 12(1)(ग) के तहत करीब डेढ़ हजार बच्चों का दाखिला और हो सकता है।

सिटी मांटेसरी स्कूल की शाखा, कुल स्थान, धारा 12(1)(ग) हेतु उपलब्ध स्थान 
अंसल गसेल्फ सिटी, शहीद पथ, 40, 10
अलीगंज, परिसर 2, 40, 10
बेगरिया खेड़ा, दुबग्गा, 41, 11
सेक्टर 1, राजाजीपुरम, 40, 10
आर.डी.एस.ओ., 40, 10
अशर्फाबाद, 40, 10
आनंद नगर, 40, 10
स्टेशन रोड, 40, 10
महानगर, 40, 10
गोमती नगर, 40, 10
राजेन्द्र नगर, परिसर 2, 40, 10
राजाजीपुरम, 40, 10
जाॅपलिंग रोड, 40, 10
इंदिरा नगर, 40, 10
अलीगंज, परिसर 1, 40, 10
चैक, 40, 10
कानपुर रोड, 40, 10
कुल, 681, 171 

कृप्या सुनिश्चित करें कि सिटी मांटेसरी जैसे सभी विद्यालयों, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत दाखिल हेतु उपलब्ध स्थान कम करके दिखा रहे हैं, वे सही स्थान संख्या प्रदर्शित करें और अधिक बच्चों का दाखिला लें। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह जो बच्चे दाखिले से वंचित हो रहे हैं उनके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा।
धन्यवाद,

(संदीप पाण्डेय)


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages