प्रिया बन्धु
हिन्दी अधिकारियो व अनुवादकों के कर्तव्यों के सम्बंध में राजभाषा विभाग के निम्नलिखित का.ज्ञा.का हवाला दिया जा सकता है:
कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/13019/75-रा.भा(ग) दिनांक 31/12/1975
" " " 13035/4/88-रा.भा.(ग) दिनांक 12/7/1988 एवं
" " " 13016/1/80-रा.भा.(ग) दिनांक 6/12/1980मुझे याद है जब मैं कानपुर नगर राजभाषा कायांवयन समिति का सचिव था इस मुद्दे पर नराकास की बैठकों में विस्तृत चर्चा करवाकर कई
कार्यालयों में स्थिति में सुधार किया गया,विभागाध्यक्षों नें इन आदेशों का समर्थन भी किया. यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके विभागाध्यक्ष
को लिख सकता हूं कृपया उनका नाम पदनाम फोन/फैक्स नं व
मेलआईडी उपलब्ध करवाएं. मेरा सहयोग आपके साथ है.
आर के शर्मा
On Tuesday, January 22, 2013 2:25:50 PM UTC+5:30, Vijay Prabhakar Nagarkar wrote:
गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग ने पत्र सं. 15/4/2005-रा.भा.(सेवा) दि. 17-02-2005 के द्वारा मंत्रालयों,विभागों,कार्यालयों के न्यूनतम हिंदी पदों के बारे में मार्गदर्शक सूचना जारी की है। विडंबना यह है कि हिंदी के रिक्त पद कई वर्षों से भरे नहीं जाते उपर से वर्तमान पदों में कटौती की जाती है। आदेश तो यह भी है कि किसी हिंदी के पदों को हटाते समय संबंधित विभाग,मंत्रालय द्वारा संबंधित कटौति का प्रस्ताव राजभाषा विभाग के पास भेजना चाहिए। यह समझने में नहीं आता कि आखिर हिंदी के पद भरते ही क्यों है अगर इसीतरह हिंदी के पदों को हटाया जाएगा तो वर्तमान हिंदी पदों पर कार्यरत हिंदी कर्मियों को न पदोन्नति के अवसर मिल पाएंगे न वे सरकारी कार्यालयों में ठिक तरह से काम कर पाएंगे। हमें इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
![]()