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ROSHAN LAL THAKUR

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Oct 22, 2016, 3:17:33 AM10/22/16
to savelah...@gmail.com, LAHOUL SPITI

सोसायटी के लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैः.
1. सरकार द्वारा लागू की जा रही आधारभूत परियोजनओं के प्रतिकूल और विनाशकारी दुष्प्रभावों से लाहौल के भौतिकए सामाजिक,  सांस्कृतिक वातावरण को बचाने का प्रयास करनाए लाहौलस्पिति के पर्यावरण की सुरक्षा  के लिये स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ानए यहां की जैविक विविधता को संरक्षित व सबंर्धित करनाए उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को संरक्षित व विकसित करना।
2. लाहौल व स्पिति के निवासियो में जनजातिया अधिकारों यथा- (PESA, FRA) भूमि अधिग्रहण जैसे कानूनों के प्रति जागरूकता पैदा करना ए कृषि के सतत् व स्थाई विकास के लिये काम करना जिनमें  कृषि और वनों पर अधारित उत्पाद, औषधिय व सुगंधित पौधारोपण कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल को अपनानाए उद्योगों का विकास, पशुपालन मछली पालन गौपालन को बढ़ावा देना ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो के माघ्यम से जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को होने वाली बीमारी से बचने के लिये सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा मुहैया करानाए लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही स्वास्थ्य संम्बधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना तथा लोगों में साफ.सफाई के साथ शौचालय सुविधाओं के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
4. जिले के युवाओं में नैतिक मूल्यों, अनुशासनए कौशल विकासए तकनीकी विकास के साथ.2 स्थालाकिृतिक फायदों को ध्यान में रखते हुए मैराथन, पर्वतारोहणए, स्कीईंगए, खेलकूद, इनडोर खेलों के प्रति रूचि पैदा करने हेतू व्यापक रूप से प्रचार व प्रसार करना।
5. राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के उद्देश्य से उनके शारीरिकए मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ.2 परिवार कल्याणए पोषाहारए प्राथमिक शिक्षाए स्वास्थ्यए मनोरंजन से जुड़ी योजनाओं को लागू करवाने के लिये प्रयत्न करना।
6. मानसिक व शारीरिक रूप से अशक्त लोगोंए वृद्धों व नशे से जूझ रहे लोगों के लिये कल्याणकारी केंद्रों की स्थापना व संचालन।
7. ग्रामीण विकासए सामाजिक कल्याण योजनायें तथा पंचायत के माघ्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाओं पर शोध हेतू केंद्रों की स्थापना करना।
8. महिला शक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा संगठित करके विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना।
9. ग्रामीण विकास के लिये संसाधन रहित व गरीब लोगों के लिये काम करना तथा उनकी सक्रिय जनभागीदारी  और सहभागिता को बढ़ाना तथा सामाजिक गतिविधियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
10. माजिक सद्भावना की दिशा में सहकारी नेतृत्व क्षमता को विकसित करना और जिला के सभी वर्गोंध्धर्मों व अल्पसंख्यकों के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करना।
11. अनुसूचित जाति ध्जन जातिध् अल्पसंख्यकों के उत्थान व कल्याण के लिये विविध गतिविधियों को लागू करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करके उन्हे सम्बंधित शोधात्मक गतिविधियों से जोड़ना।
12. सहकारिता की गतिविधियों का चलाने के लिये राष्ट्रीयएअन्तराष्ट्रीय तथा विभिन्न विभागों से अनुदान प्राप्त करना व संचालित करना।
      प्रस्ताव. (Memorendum)
1. सहकारी सभा का नामः. सेव लाहौलस्पितिय (Save Lahaulspiti) होगा ।
2. सहकारी सभा की गतिविधियों का क्षेत्र लाहौलस्पिति जिले के अंतर्गत आने वाला भू.भाग और जिले के आसपास का क्षेत्र उनकी आवश्यकताओं के आधार पर होगा।
3. सहकारी सभा का कार्यालयध्मुख्यालय उदयपुरख्, तहसील लाहुल और स्पिति में स्थित होगा।
4. सभा के कार्यों का संचालन उसके उपनियमों के तहत चयनित कार्यकारिणी समिति जिनके नाम पते नीचे दिये गये हैं से बंधा होगा जो सर्वसम्मति से आम सभा में चुने गये होंगे।
5. सभा के अध्यक्षए सचिव व कोषाध्यक्ष सभा के खातों को खोलनेए संचालन करने के लिये अधिकृत होंगे।
6. प्रस्तावित सभा के सभी सदस्य (HP Society Act 2006) तहत जिले में विकासात्मक चैरीटेबल और कल्याणकारी गतिविधियों को चलाने के लिये एन जी ओ को गठित करने का प्रस्ताव पारित करते हैं।
7. ज्ञापन का मसौदा तैयार करके सभी सदस्यों द्वारा सहकारी सभा का मसौदा ज्ञापन तथा उपनियम
(By Laws) ध्यानपूर्वक पढ़ने बाद सभी के द्वारा स्वीकार करने के उपरांत अपनाये गये हैं। सभा के सभी सदस्यों को ये नियम ध्ज्ञापन मान्य होंगे।

अतः ये सर्वसम्मति से पारित किया गया है कि ये ज्ञापन उपनियमों के साथ ष्ष् सोसायटी एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण हेतु प्रस्तुत है।
  सभा के अध्यक्षए महासचिव व कोषाध्यक्ष को इसके पंजीकरण के लिये अधिकृत किया जाता है।
. सभा के महासचिव को पंजीकरण के दस्तावेजों में वांछित बदलावध्हटानेध् जोड़ने तथा हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया जाता है।
.सभा के महासचिव को पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने और उनसे वापिस  लेने के लिये अधिकृत किया गया है।  .प्रमाणित किया जाता है कि ये दिनांक …………………………….को हुई आम सभा की बैठक में पास की गई कार्यावाही की सत्यापित प्रतिलिपी है जो महासचिव के पास सुरक्षित है।

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