विज्ञापनों की प्रामाणिकता का तंत्र

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Nov 25, 2009, 5:09:05 PM11/25/09
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विज्ञापनों की प्रामाणिकता का तंत्र

NEW DELHI 24th NOVEMBER 2009

 

लोकसभा

 

       सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री सी.एम.जातुया ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापन के दावों की जांच की जा सके। मौजूदा केबल टीवी नेटवर्क (विनयमन) अधिनिमय, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में ऐसे किसी तंत्र का प्रावधान नहीं है।

 

       उन्होंने बताया कि सभी टीवी चैनलों को केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। उक्त नियमों के नियम (7)(4) में प्रावधान है कि विज्ञापित माल एवं सेवाओं में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 में यथा-उल्लिखित कोई खामी या न्यूनता नहीं होगी।

 

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