मांझी जाति के प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्व कार्यवाही स्थगित रखने के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये गये है कि मांझी जाति के प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्व की जा रही कार्यवाही स्थगित रखी जावें । शासन द्वारा जारी निर्देशो मे स्पष्ट किया गया है जो व्यक्ति मांझी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण या शासन से उपलब्ध अन्य सुविधाएं प्राप्त कर चुके है तो उन्हें यथावत रखा जावें। यदि उनके विरूद्व जाति प्रमाणपत्र से सम्बन्धित कोई कार्यवाही प्रचलित है तो उसे अग्रिम आदेश पर्यन्त स्थगित रखा जाए। उपरोक्त संदर्भ में यह भी बताया गया कि मांझी अनुसूचित जनजाति के पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए शासन से उपलब्ध अन्य सुविधाएं प्रदान करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारी के बारे मे सम्बन्धित कलेक्टर से पुष्टि कर लें कि सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारी मूल रूप मे मांझी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ।