रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति-जनजाति स्व-रोजगार योजना
अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों के लिए स्वयं को रोजगार स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति-जनजाति स्व-रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में पात्र हितग्राही को 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जाती है। मार्जिन मनी की राशि परियोजना लागत से 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
इस योजना में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। हितग्राही के पास राजस्व अनुभाग (एस.डी.एम.) का जाति प्रमाण-पत्र हो। उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो। किसी शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। इस योजना में इस वर्ग की महिला उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायगा।
योजना का लाभ लेने के लिए नि:शुल्क निर्धारित आवेदन-पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त किये जाकर जमा कराने होंगे। सभी पात्र आवेदनों को पंजीबध्द किया जाकर परीक्षण किया जायगा। पात्र हितग्राहियों की सूची उद्योग केन्द्र कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायगी।
पात्र एवं चयनित हितग्राहियों को चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है।