ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत राशि का वितरण तत्परता से किया जाये

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Mar 3, 2007, 5:53:52 AM3/3/07
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ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत राशि का वितरण तत्परता से किया जाये                                            -प्रभारी मंत्री श्री पारस जैन

 

मुरैना 2 मार्च07 स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री पारस जैन ने मुरैना जिले में तेज वर्षा और ओलावृष्टि के कारण हुई फसल क्षति पर चिन्ता व्यक्त की है और प्रभावित कृषकों को आश्वस्त किया है कि उनके फसल नुकसान का अधिकाधिक मुआवजा दिलाया जायेगा । उन्होंने राजस्व अधिकारियों को प्रभावित कृषक के प्रत्येक खेत पर जाकर फसल की क्षति का आकंलन करने और जल्द से जल्द राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं ।

              प्रभारी मंत्री श्री पारस जैन ने किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय धैर्य और सयंम से काम लेने की सलाह दी है । उन्होंने कहा कि उनके नुकसान की भरपाई तो मुश्किल है, लेकिन उन्हें हुई क्षति का अधिकाधिक मुआवजा मिले, इसके प्रयास अवश्य किये जायेगे । उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये है कि फसल क्षति के आंकलन और राहत राशि का वितरण तत्परता से किया जाये । इसमें किसी भी तरह की लापरवाही और विलम्व को पर्दाश्त नहीं किया जायेगा । उन्होंने खेत के साथ-साथ खलियान में रखी हुई फसल की क्षति का भी आंकलन कर प्रत्येक पीड़ित किसान को यथाशीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये ।

              ज्ञात हो कि मुरैना जिले में 9,11,13, और 15 तथा 28 और 1 मार्च फरवरी को हुई ओलावृष्टि के कारण जिले के 146 ग्रामों की फसल को नुकसान हुआ । प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य की सरकार किसानों की हितैषी है । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों में संशोधन हुआ है और अब किसानों को अधिक राहत राशि मिलने लगी है । उन्होंने बताया कि दो हैक्टर तक के छोटे किसानों को 25 से 50 प्रतिशत तक की फसल हानि पर वर्षा आधारित फसल के लिए दो हजार रूपये, सिंचित फसल के लिए साढ़े तीन हजार रूपये, 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए पांच हजार रूपये और 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए साढे सात हजार रूपये तथा पंचास प्रतिशत से अधिक फसल हानि पर वर्षा आधारित फसल के लिए तीन हजार रूपये, सिंचित फसल और 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए साढ़े सात हजार रूपये और 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए दस हजार रूपये प्रति हेक्टर के मान से सहायता दी जायेगी ।

              इसी प्रकार दो हैक्टर से अधिक भूमि वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक की फसल हानि पर वर्षा आधारित फसल के लिए डेढ़ हजार रूपये, सिंचित फसल के लिए ढाई हजार रूपये, 6 माह से कम अवधि की फसल केलिए साढ़े तीन हजार रूपये, और 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए पांच हजार रूपये, तथा पचास प्रतिशत से अधिक फसल हानि पर वर्षा आधारित फसल के लिए ढाई हजार रूपये, सिंचित फसल और 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए पांच हजार रूपये और 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए साढे सात हजार रूपये प्रति हैक्टर के मान से सहायता देय होगी ।

 

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