सूचना आयोग ने मुरैना न्यायालय को आवेदक को 15 दिन में सूचनायें उपलब्ध कराने के आदेश दिये, आयोग के निर्देश पर मिली आवेदक को सूचनायें, आयोग की लताड़ के बाद अब अधिनियम की धारा 4 का भी पालन करेगा मुरैना न्यायालय
सूचना का अधिकार में सूचनायें न देने पर मुरैना न्यायालय के विरूद्ध 25 हजार के जुर्माने की कार्यवाही