नोएडा एक्सटेंशन के हजारों फ्लैट खरीदारों को बिल्डर्स ने तगड़ा झटका दे
दिया है। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने के लिए जिन खरीदारों ने सिर्फ
टोकन अमाउंट का भुगतान किया है, उन्हें अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।
साथ ही बिल्डर्स फ्लैट डिलीवरी का टाइम भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
दरअसल नोएडा एक्सटेंशन में दो बायर्स दो तरह के हैं। एक तो वे हैं,
जिन्होंने कुल कीमत का कम से कम १० प्रतिशत भुगतान कर आवंटन पत्र प्राप्त
कर लिया है। दूसरे, वे है, जिन्होंने अभी तक सिर्फ टोकन अमाउंट (बयाना)
जमा किया है। बिल्डर टोकन अमाउंट का भुगतान कर बुकिंग कराने वालों से
बढ़ी रकम वसूलने की तैयारी में है। हालांकि पुराने रेट की तुलना में नया
रेट कितना ज्यादा होगा, यह प्राधिकरण द्वारा बढ़े मुआवजे के बदले
बिल्डरों से वसूली गई अतिरिक्त धनराशि पर निर्भर करेगा। पंचशील ग्रुप ने
रविवार को सेक्टर ६३ स्थित दफ्तर में मिलने आए अपने बायर्स से स्पष्ट
किया कि सिर्फ टोकन अमाउंट देने वाले बायर्स और नए प्रोजेक्ट में निवेश
करने वाले बायर्स से बढ़ी कीमतों की भरपाई की जाएगी।
पंचशील के निदेशक अनुज चौधरी का कहना है कि अगर प्राधिकरण हमसे ज्यादा
पैसा लेगा। तो रेट बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, वह भी सिर्फ उन
बायर्स से, जिन्होंने टोकन अमाउंट पे किया है। हालांकि उन्हें भी शेष
भुगतान के लिए समयसीमा दी जाएगी। अगर उस अवधि में वे भुगतान कर देते हैं,
तो रेट नहीं बढ़ेगा। क्रेडाई के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज
गौड़ का कहना है कि प्राधिकरण किसानों को बढ़ा मुआवजा देने के बाद अपने
आवंटियों से उसकी भरपाई करेगा।
उसके आवंटी बिल्डर हैं। बिल्डर्स अपना भरपाई फ्लैट खरीदारों से ही कर
सकते हैं। मगर क्रेडाई ने सभी सदस्यों से यह कहा है कि जिन बायर्स को
आवंटन पत्र दे दिया है, उन्हें पहले के रेट पर ही फ्लैट मुहैया कराएं।
इसकी भरपाई नए प्रोजेक्ट से ही करें। अगर बिल्डर फ्लोर एरिया बढ़ाते हैं
या ज्यादा एरिया कवर करते हैं, तो वह प्राधिकरण के नॉमर्स के अनुसार
होगा।’ आम्रपाली ग्रुप के एमडी अनिल शर्मा ने भी साफ किया है कि जिनको
आवंटन पत्र दे दिया गया है और उनके पैसे भी आ रहे हैं, उनसे बढ़ी हुई
कीमत नहीं ली जाएगी। बिल्डर को भी अपने घाटे की भरपाई करनी है, इसलिए
टोकन अमाउंट देने वालों से बढ़ी कीमत लेने में कोई हर्ज नहीं है।’
अरविंद सिंह
http://www.amarujala.com/National/blow-to-Byers-of-Noida-extensions-18279.html