घरेलू एलपीजी. सिलेण्डर का प्रदाय उपभोक्ताओं को , निर्धारित मानकों के अनुरूप करें: कलेक्टर

2 views
Skip to first unread message

GWALIOR TIMES

unread,
Sep 22, 2009, 6:51:09 PM9/22/09
to INDIA NEWS GOOGLE

घरेलू एलपीजी. सिलेण्डर का प्रदाय उपभोक्ताओं को , निर्धारित मानकों के अनुरूप करें: कलेक्टर

ग्वालियर 21 सितम्बर 09। घरेलू एलपीजी. सिलेण्डर का प्रदाय उपभोक्ताओं को सही वजन, सही मूल्य एवं समय पर सुनिश्चित करने के लिये कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने आवश्यक दिशा निर्देश संबंधितों को जारी किये हैं। निर्देशों से इंडियन ऑयल (इण्डेन), भारत, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक, सेल्स ऑफिसर और संबंधित वितरकों को अवगत करा दिया गया है।

     

इन से करें शिकायत

उपनियंत्रक नापतौल श्री व्हीएस. ध्रुर्वे              - 94253-62352

नापतौल निरीक्षक श्री एसएस. सिकरवार          - 98265-14604

नापतौल निरीक्षक श्री सीएल. पंचायती       - 98260-81217

नापतौल निरीक्षक श्री सुदीप शर्मा                - 92292-47953

सेल्स ऑफिसर (हिन्दुस्तान) श्री पंकज कुमार - 94254-01554

सेल्स ऑफिसर (इंडियन) श्री रमेश कुमार         - 94250-13766

सेल्स ऑफिसर (भारत) श्री चक्रवर्ती              - 93366-15405

 

कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने समस्त गैस वितरकों को निर्देश दिये हैं कि गैस फिलिंग प्लांट से लोड प्राप्त होने पर सभी गैस सिलेण्डर्स का इलेक्ट्रोनिक कांटे से तौल करें। निर्धारित मात्रा से कम गैस पाये जाने पर सिलेण्डर का प्रदाय उपभोक्ताओं को किसी भी दशा में नहीं किया जाये। कम वजन के सिलेण्डर की सूचना तत्काल नापतौल विभाग एवं संबंधित कंपनी के अधिकारी को दी जाये।

      निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि वितरक को कंपनी से लोड प्राप्त होने पर संबंधित कंपनी के सेल्स ऑफिसर कम से कम 10 प्रतिशत सिलेण्डर का वजन समक्ष में करायें। प्रतिदिन जिला आपूर्ति नियंत्रक ग्वालियर को कार्यालयीन समय में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वितरक के गोदाम में कंपनी से प्राप्त किये गये सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन 14.2 किलोग्राम है और प्राप्त किये गये सभी सिलेण्डर सील्ड व सही स्थिति में हैं।

      श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिये हैं कि वितरक प्रतिदिन हॉकर्स को सभी सिलेण्डर तौलकर देंगे। हॉकर्स को सिलेण्डर का वजन करने के लिये इलेक्ट्रोनिक कांटे उपलब्ध करायें। हॉकर्स को केवल अधिकृत गोदाम से ही भरे हुए सिलेण्डर प्रदाय किये जायें जिन्हें हॉकर्स द्वारा सीधे उपभोक्ता के घर पर डिलेवर किया जाये। उन्होंने सख्त निर्देश दिये हैं कि किसी भी वितरक या हॉकर्स द्वारा सड़क पर एवं अनाधिकृत स्थल पर भरे हुए या खाली सिलेण्डर का भण्डार नहीं किया जाये। उन्होंने कहा कि हॉकर्स द्वारा उपभोक्ता को उसके समक्ष तौलकर रिफिल दी जायेगी। घरेलू गैस सिलेण्डर को होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में प्रदाय करने पर एजेन्सी तथा होटल मालिक के विरूध्द एफआईआर. दर्ज कराई जायेगी।

      श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिये कि सभी वितरक बैकलॉक की सूची, एजेन्सी के सूचना- पटल पर प्रदर्शित करें। वितरक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रिफिल के लिये बुकिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि गोदाम में पर्याप्त अग्नि शमन यंत्रों की व्यवस्था भी की जाये। यदि उपभोक्ता के घर पर ताला लगा हो तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के घर पर सूचना लगाई जाये और पड़ोसियों से पर्ची पर हस्ताक्षर कराये जायें। सिलेण्डर में लगी सील किसी भी स्थिति में ना हटाई जाये जब तक रिफिल देते समय उपभोक्ता द्वारा स्वयं इसकी मांग न की जाये। चूल्हा निरीक्षण के लिये अधिकतम 40 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिलेण्डर रिफिलिंग रसीद मे तौलकर गैस लेें तथा गैस का वजन 14.2 किलोग्राम बड़े अक्षरों में प्रथम पेज पर अंकित करें। उक्त निर्देशों की सूचना सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और नापतौल विभाग के उपनियंत्रक सहित सभी सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को भी दी गई है। साथ ही निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

 

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages